बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड: आरोपी दिलबाग सिंह की दूसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता डेरा साहिब के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी दिलबाग सिंह की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अहम माना गया।
विपक्षी पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी अपने साथियों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर घटनास्थल पर पहुंचा था और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हुई थी, जिसकी पुष्टि गवाहों ने भी की।
गौरतलब है कि 28 मार्च 2024 को उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता स्थित डेरा साहिब के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद गुरुद्वारा के पूर्व प्रबंधक हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू और हरगोविंद सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि बाबा तरसेम सिंह की निर्मम हत्या की गई है, इसलिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दिलबाग सिंह की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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