हल्द्वानी हिंसा मामले में हाईकोर्ट से अबू तसलीम और वसीम सिद्दीकी को जमानत
हल्द्वानी/नैनीताल | I7 न्यूज़
हल्द्वानी हिंसा मामले में आरोपियों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अबू तसलीम और वसीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने की, जिसमें दोनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई।
बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के निर्देशन में एडवोकेट विकास कुमार गुगलानी द्वारा की गई।
गौरतलब है कि इससे पहले 18 मार्च को इसी मामले में मोहम्मद असलम और मोहम्मद शकील अंसारी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
जमानत मिलने पर जमीयत उलेमा उत्तराखंड और जिला नैनीताल की यूनिट, विशेष रूप से हल्द्वानी इकाई ने मरकज जमीयत उलेमा-ए-हिंद का आभार व्यक्त किया है।
जमीयत उलेमा उत्तराखंड के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर फार्मर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संगठन पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
