उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फईम की मौत मामले में

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By Rihan Khan

सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई, सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से हुई फईम की मौत के मामले में सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश मृतक के भाई परवेज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने नहीं की जांच

याचिकाकर्ता परवेज ने अदालत को बताया कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान उनके भाई फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई जांच नहीं की और न ही मुकदमा दर्ज किया।इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में वाद दायर किया। अदालत ने 6 मई 2024 को पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सीबीआई जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग

परवेज ने अदालत में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं, बल्कि अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने से हुई थी। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है।अब उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करे। अदालत में अगली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा।

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