सार्वजनिक अवकाश घोषित
देहरादून: राज्य सरकार ने 23 जनवरी, 2025 (गुरुवार) को आयोजित होने वाले सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह आदेश राज्यपाल द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26) की धारा 2 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लिया गया फैसला
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689/रा.नि.आ., दिनांक 23 दिसंबर, 2024 और पत्रांक-3472, दिनांक 21 जनवरी, 2025 को राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
सरकारी और निजी संस्थानों में अवकाश
इस दिन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, कारीगरों और मजदूरों को मतदान में भाग लेने के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा।
बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी इस दिन बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-75, दिनांक 10 जनवरी, 2025 को संशोधित कर इस अवकाश को लागू किया गया है।
नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास
राज्य सरकार ने यह कदम नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके।
मतदान का समय
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान अवश्य करें।
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