हल्द्वानी को मिला नया ज़िला समन्वयक
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हल्द्वानी: सम्भागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा शहर के सभी ई-रिक्शा वाहन स्वामी एवं चालकों के लिए अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह सत्यापन 24 फरवरी 2025, 25 फरवरी 2025, 27 फरवरी 2025 एवं 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन कार्य पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन के लिए आने वाले ई-रिक्शा को सम्भागीय परिवहन कार्यालय के मुख्य गेट से सटी बाहरी दीवार के निकट कतारबद्ध किया जाएगा।
ई-रिक्शा स्वामी और चालकों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी के कक्ष संख्या 20 से टोकन प्राप्त करना होगा और उसी दिन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई वाहन स्वामी या चालक टोकन लेने के बाद निर्धारित दिन पर सत्यापन नहीं कराता, तो उसे पुनः अवसर नहीं मिलेगा।
सत्यापन प्रक्रिया के तहत हर दिन 250 ई-रिक्शा वाहन स्वामियों और चालकों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—1. वाहन के सभी वैध प्रपत्र
2. वाहन सहित स्वयं की उपस्थिति
3. न्यूनतम दो पहचान पत्र4. दो पासपोर्ट साइज फोटो
सत्यापन के बाद परिवहन विभाग से जारी परिचय पत्र को निकटतम थाना/चौकी से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन के बाद ही कार्यालय से रूट नंबर का स्टीकर चस्पा किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों के बाद सत्यापन की कोई अन्य तिथि नहीं दी जाएगी। बिना सत्यापन के ई-रिक्शा संचालन को अवैध माना जा सकता है, जिससे वाहन स्वामियों और चालकों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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