“चुनाव में असलहा जमा नहीं कराने के लिए कोर्ट से बड़ी राहत:

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By Rihan Khan

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। असलहा धारकों के लिए कोर्ट से बड़ी राहत।

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चुनाव में असलहा जमा नहीं कराया जा सकता। जनरल ऑर्डर के जरिए सबके असलहे जमा नही करा सकता प्रशासन। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है।

चुनावी माहौल में असलहा जमा करने की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट के फैसले में स्पष्टता आई है

यह निर्णय चुनाव आयोग की ओर से निर्देशित चुनावी प्रक्रिया को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चुनाव में असलहा जमा कराने की प्रक्रिया में कई बार कोई विवाद उत्पन्न होता है और यह कदम चुनाव के निष्पक्षता और पारदर्शिता के संरक्षण में महत्वपूर्ण होता है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, प्रशासन को अब सभी असलहे जमा कराने की प्रक्रिया को जनरल ऑर्डर के तहत नहीं कर सकेगा। यह फैसला सुनवाई के बाद आया है और इसमें पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया गया है। असलहा जमा करने के तरीके पर स्पष्टता का होना चुनावी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जा सके।

यह फैसला न केवल असलहा जमा करने की प्रक्रिया को संवेदनशील बनाता है बल्कि इससे चुनाव नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यक्रम में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा, यह फैसला चुनाव आयोग के निर्देशों और आदेशों के अनुसार है, जो चुनाव की तयारियों और आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

इस फैसले के प्रभाव से, चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार हो सकता है जो चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की ताकत मिल सकती है, जिससे लोकतंत्र को और भी मजबूती मिल सकती है।

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