Arvind Kejriwal: हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत:

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By Rihan Khan

 

 

जवाब के लिए मिला वक्त

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में 2:30 बजे के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू हुई।

मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में 2:30 बजे के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में ईडी की तरफ स पेश हुए एएसजी एवी राजू से पूछा कि आपने एक के बाद एक समन क्यों जारी किए। राजू ने कहा कि हमने नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आप आएं और जांच में शामिल हों। यहां शक्ति है। हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।

अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।

कोर्ट में सुनवाई को दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। उधर, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समन में यह नहीं बताया गया की केजरीवाल को पूछताछ के लिए आरोपी, गवाह, या सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है।

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