3300 पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट की रोक

Rihan Khan March 12, 2025 11 months ago HIGH COURT, UTTRAKHAND

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश और भानियावाला के बीच प्रस्तावित 3300 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 21 मार्च तय की है।

जनहित याचिका पर सुनवाई

देहरादून निवासी रीनू पाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने अदालत को बताया कि यह सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य आता है। इससे पहले भी न्यायालय के हस्तक्षेप से शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।

सरकार को निर्देश

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाथियों की आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को निर्देश दिया कि वन अधिकारियों को सूचित कर अगली सुनवाई तक पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए।

अगली सुनवाई 21 मार्च को

न्यायालय ने सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, याचिकाकर्ता को गूगल इमेज के जरिए यह दिखाने को कहा गया है कि एलीफेंट कॉरिडोर सड़क के किन-किन भागों से गुजरता है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।