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banbhoolpura safiya malik ko zamanat

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By Rihan Khan

 

 

फर्जी दस्तावेजों के चलते सरकारी जमीन हड़पने के आरोपी की पत्नी साफिया मलिक को मिली जमानत

बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक ने तीन महीने 22 दिन जेल में बिताने के बाद खुली हवा में सांस ली, जब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनके मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत प्रदान की।

मामले की पृष्ठभूमि

साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज था, जिसमें उन पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप था। इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 417 (धोखाधड़ी), 420 (जालसाजी), 467 (कीमती सुरक्षा या वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त पक्ष की दलीलें

साफिया मलिक की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि साफिया निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनके वकील ने दावा किया कि इस मामले में उन्हें झूठे आरोपों के तहत फंसाया गया है और उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने किसी प्रकार का अपराध किया है।

सरकार का पक्ष

सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि साफिया मलिक पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत मिलने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कूटरचित दस्तावेजों और झूठे शपथ पत्रों के माध्यम से सरकारी जमीन हड़पने के आरोप गंभीर हैं और इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की गहन समीक्षा की। इसके बाद, न्यायालय ने साफिया मलिक को जमानत देने का निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी रहेगी और उन्हें जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वे निर्दोष हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त को जांच में सहयोग करना होगा और जब भी आवश्यक हो, जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित होना होगा

साफिया मलिक की रिहाई

जमानत मिलने के बाद साफिया मलिक ने ओर । उनके परिवार और समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। साफिया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंत में उन्हें पूरी तरह निर्दोष साबित किया जाएगा।

सामाजिक और कानूनी प्रतिक्रिया

इस मामले ने समाज में व्यापक चर्चा उत्पन्न की है। कई लोगों का मानना है कि यह मामला एक उदाहरण है जिसमें निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों के तहत फंसाया जा सकता है। वहीं, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में कूटरचित दस्तावेजों और झूठे शपथ पत्रों का उपयोग करने वालों को सजा मिले।

अगले कदम

साफिया मलिक की जमानत के बाद अब यह देखना होगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलती है। जांच एजेंसियां अब भी इस मामले की जांच कर रही हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि सभी तथ्यों को सामने लाया जाए। न्यायालय ने साफिया मलिक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि जमानत के बाद भी उनकी जांच प्रक्रिया में भागीदारी बनी रहे।यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। समाज में न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना और निर्दोष लोगों की रक्षा करना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। साफिया मलिक का मामला इस बात का उदाहरण है कि न्यायिक प्रणाली किस तरह से काम करती है और कैसे यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित न किया जाए।

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