
अदालत ने दरोगा और 1 आम आदमी सहित 9 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सोमप्रभा मिश्रा ने सुनाया। अदालत ने कॉन्स्टेबल राम प्रभाव शुक्ला, चंद्र किरण राठौर, अवधनाथ चौहान, गुलाब चंद्र,अब्दुल रहमान, नरेंद्र सिंह, प्रिय कुमार त्रिपाठी, मुल्लू राम, राम प्रसाद प्रेमी, अनिल मिश्रा, HCP उदय नारायन शुक्ला, मनोहर लाल, एसआई अरशद अली व बीकेटी निवासी बाबू पासी को सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया।
जानते हैं क्या है पूरा ममला
पुलिस ने रामपुर गांव निवासी वीरेंद्र सिंह को दूसरे बाग से लकड़ी तोड़ने के आरोप में उठाया था। पुलिसकर्मियों ने वीरेंद्र को सरकारी आवास में रखकर प्रताड़ित किया। छोड़ने के एवज में दो हजार रुपये मांगे थे। 24 अगस्त 2000 की सुबह वीरेंद्र का शव हवालात के रोशनदान में लगे फंदे से लटकता मिला था। तब हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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